वक्फ संशोधन पर किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

जानकारी के अनुसार, उन्होंने कहा कि अदालत ने एक तरह से भारत की संसद के फैसले को बरकरार रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब संसद में कोई कानून बनता है, तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर मुहर लगा दी है।

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Jagganath Mondal
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Kiren Rijiju

Kiren Rijiju

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया। जानकारी के अनुसार, उन्होंने कहा कि अदालत ने एक तरह से भारत की संसद के फैसले को बरकरार रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब संसद में कोई कानून बनता है, तो उसे खारिज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर मुहर लगा दी है।