एएनएम न्यूज, ब्यूरो: एक बार फिर वक्फ बोर्ड के कदम से विवाद खड़ा हुआ है। बिहार वक्फ बोर्ड ने पटना से लगे फतुहा के गोविंदपुर गांव को अपनी संपत्ति बताते हुए बोर्ड लगाए हैं कि यहां संपत्ति की खरीद और बिक्री गैरकानूनी है। मीडिया की खबरों के मुताबिक बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से गोविंदपुर गांव के लोगों को लगातार नोटिस दिया जा रहा है। इन लोगों का घर गांव में है। गोविंदपुर गांव में 95 फीसदी हिंदू आबादी है। बावजूद इसके बिहार में वक्फ बोर्ड ने इस पूरे गांव को अपना बता दिया है।
बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से गोविंदपुर गांव के लोगों को भेजे नोटिस में कहा गया है कि वे अपनी जमीन और घर 30 दिन में खाली कर दें। गांव के पीड़ित अफसरों के पास भी गए, लेकिन उनको राहत नहीं मिली। गांव के लोगों ने अपनी जमीन को वक्फ का बताए जाने के बाद पटना हाईकोर्ट में केस किया। वहां बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड एक भी सबूत नहीं दे सका कि गांव की जमीन उसकी कैसे हो गई। इस पर पटना हाईकोर्ट ने गांव के लोगों को फिलहाल राहत दी है। गांव के लोगों का दावा है कि गोविंदपुर में उनकी पुश्तैनी जमीन है। उनका कहना है कि 1908 के सर्वे में भी उनके परिवार यहां दिखाए गए aur अब वक्फ बोर्ड से नोटिस आ रहा है कि 30 दिन में गांव खाली कर दो।