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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने ईपीएस 1995 के तहत पेंशन के लिए केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को मंजूरी दे दी। 78 लाख से ज्यादा ईपीएस पेंशनभोगियों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "ईपीएस पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशन मिलेगी।"
सीपीपीएस पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण की आवश्यकता के बिना पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगा, भले ही पेंशनभोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हो या अपना बैंक या शाखा बदलता हो।
यह उन पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृहनगर चले जाते हैं। अगले चरण में, सीपीपीएस आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) में सुचारु परिवर्तन को सक्षम करेगा।
Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya approves Centralized Pension Payments System (CPPS) for pension under EPS 1995; more than 78 Lakh EPS pensioners to be benefitted. He says, "EPS Pensioners to get pension from any bank, any branch, anywhere in India from 1st January 2025.":… pic.twitter.com/2HoqtDB8WE
— ANI (@ANI) September 4, 2024