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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से पूछा कि लद्दाख में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों के बाद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे वांगमो को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत उनके पति की हिरासत के कारणों की पूर्व सूचना क्यों नहीं दी गई।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। पीठ ने गीतांजलि अंगमो द्वारा दायर याचिका पर केंद्र, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान को नोटिस जारी किए। गीतांजलि ने पीठ को बताया कि 26 सितंबर को उनके पति की हिरासत के बाद से उन्हें उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई है।
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