पूर्व पत्‍नी द्वारा दर्ज कराई गई  FIR को हाईकोर्ट ने किया रद्द

यह कहते हुए कि वे वैवाहिक विवादों और गलतफहमियों के कारण दायर की गई थीं। अदालत ने पक्षों के बीच समझौते को ध्यान में रखते हुए एफआईआर रद्द कर दी।

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Kalyani Mandal
08 Sep 2023
COURT

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने एक वकील के खिलाफ उसकी पूर्व पत्‍नी द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर को रद्द कर दिया है और उसे दस नि:शुल्क मामले उठाने का निर्देश दिया है। ये मामले पति-पत्‍नी के बीच वैवाहिक विवादों से उपजे थे, लेकिन उन्होंने सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने मतभेद सुलझा लिए थे और उन्हें तलाक-ए-मुबारत (granted talaq-e-mubarat) दे दिया गया था। समझौते के बाद शिकायतकर्ता-पत्‍नी ने शिकायतें वापस लेने की इच्छा व्यक्त की, यह कहते हुए कि वे वैवाहिक विवादों और गलतफहमियों के कारण दायर की गई थीं। अदालत ने पक्षों के बीच समझौते को ध्यान में रखते हुए एफआईआर रद्द कर दी।