स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: मणिपुर में लगाए गए कर्फ्यू में आंशिक रूप से ढील दी गई है, जिससे लोगों को पांच जिलों - इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में रोजाना सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति मिल गई है।
मणिपुर में भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम (आईपीसी) की धारा 163 के तहत 7 जून की रात को कर्फ्यू लगा दिया गया था। मैतेई संगठन के प्रमुख 'अरमबाई टेंगोल' की गिरफ़्तारी से पूरे राज्य में अशांति फैल गई। विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी, जिसके बाद प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े।/anm-bengali/media/media_files/2025/06/09/0pY7lbnbON7uLjPdQSik.jpg)
जिलाधिकारियों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि इस 12 घंटे की अवधि में लोगों को केवल आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के उद्देश्य से ही घूमने-फिरने की अनुमति है। हालांकि, शाम पांच बजे से अगले दिन सुबह पांच बजे तक घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।