Jagganath Mondal
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Supreme Court
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराने को गलत बताते हुए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही, हैरानी जताई कि मालिकों को अपील करने का समय दिए बगैर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। शीर्ष अदालत ने कहा, वह प्रयागराज के याचिकाकर्ताओं एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों को सशर्त उनके खर्चे पर पुनर्निर्माण की अनुमति देगा।
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