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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: आज यानि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अभी दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी नहीं चलाई जा सकेंगी। कंपनियों को दिल्ली सरकार की टैक्सी ऑपरेशन (taxi operation) पॉलिसी बनने तक इंतजार करना होगा। दरअसल, हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से इस संबंध में जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी थी। सरकार चाहती है कि उसकी तरफ से व्यापक नीति तैयार किए जाने से पहले रैपिडो और ऊबर जैसी एप आधारित सेवाओं में गैर-व्यावसायिक पंजीकरण वाले दुपहिया वाहनों का इस्तेमाल न हो।
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