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Supreme Court
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु की डीएमके सरकार को बड़ी राहत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को पलट दिया। जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को दिए अपने आदेश में डीएमके सरकार को कल्याणकारी योजनाओं में वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल न करने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर अन्नाद्रमुक नेता सी वी षणमुगम पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि तमिलनाडु की कल्याणकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री के नाम के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका अनुचित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
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