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Supreme Court bans new construction in Mehrauli Archaeological Park
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में दिल्ली स्थिति महरौली पुरातत्व पार्क में किसी भी नए निर्माण और मरम्मत के काम पर रोक लगा दी है। इनमें कथित तौर पर 700 साल पुरानी आशिक अल्लाह दरगाह और सूफी संत बाबा फरीद की चिल्लागाह भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की सदस्यता वाली पीठ ने जमीर अहमद जुमलाना की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में महरौली पुरातत्व पार्क में स्थित धार्मिक ढांचों को बचाने की मांग की गई है।
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