कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर है और जिस तरह का उनका रुतबा रहा है, ऐसी सूरत पर जमानत देने पर उनके द्वारा गवाह को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देकर अंतरिम ज़मानत की मांग की थी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत (Bail) देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर है और जिस तरह का उनका रुतबा रहा है, ऐसी सूरत पर जमानत देने पर उनके द्वारा गवाह को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को एक दिन के लिए अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी है।