लेह में जगह-जगह सुरक्षाकर्मी तैनात!

प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिले में पाँच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा, बिना पूर्व लिखित अनुमति के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

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Jagganath Mondal
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violence in Leh

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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा की घटना के बाद ज़िले में स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) लागू कर दी गई है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जिले में पाँच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा, बिना पूर्व लिखित अनुमति के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

सुरक्षा बलों की तैनाती संवेदनशील क्षेत्रों में की गई है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।

स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की अपील की है। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा रखने की सलाह दी गई है।