10-15 साल पुराने वाहनों को फिलहाल राहत!

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीजल के 10 साल पुराने और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को फिलहाल बड़ी राहत दी है।

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Jagganath Mondal
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Old vehicles

Old vehicles got relief

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीजल के 10 साल पुराने और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को फिलहाल बड़ी राहत दी है। जानकारी के मुताबिक, शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऐसे वाहनों के मालिकों पर फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। 

चीफ जस्टिस (सीजेआई) बी.आर.गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यह आदेश दिया। यह फैसला तब आया, जब दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि ऐसे वाहनों के मालिकों पर जबरदस्ती कोई कार्रवाई न की जाए।