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RBI guidelines regarding loan recovery
एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: देशभर में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा गरीब महिलाओं को समूह लोन देकर मनमाना ब्याज वसूला जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित व गरीब महिलाओं को समूह लोन के नाम से लोक लुभावने वादे कर ऋण दिया जा रहा है। विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर ऋण पर मनमाना ब्याज वसूला जा रहा है। गरीब महिलाओं द्वारा ऋण अदायगी न कर पाने पर कंपनियों के गुंडों द्वारा घर गृहस्थी का सामान जब्त करने एवं उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप भी एक प्रताड़ित महिला है तो इसकी शिकायत करे।
लोन रिकवरी के सम्बन्ध मे आरबीआई की गाइडलाइन :
आरबीआई ने ये दिशा निर्देश अर्थात गाइडलाइन इसलिए जारी किए हैं ताकि लोन कंपनियां वसूली की प्रक्रिया में कुछ गलत न करे और नैतिकता कायम रखें।
रिकवरी एजेंट: कोई भी रिकवरी एजेंट गाली-गलौच, धमकी या हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता है और उधार लेने वाले की जानकारी कानूनी रूप से अधिकृत संस्थाओं के अलावा किसी के साथ साझा करने की अनुमति नहीं है।
संचार: बैंक और एनबीएफसी को उधार लेने वाले को ज़रूरी जानकारी देते रहनी चाहिए जैसे बकाया राशि, पुनर्भुगतान तारीख, आदि। संचार सम्मानजनक होना चाहिए पर इतना अत्यधिक नहीं होना चाहिए कि ग्राहक के लिए असुविधाजनक हो जाए।
पारदर्शिता: लोन एग्रीमेंट में सारी ज़रूरी जानकारी जैसे ईएमआई अवधि, पेनल्टी शर्तें, ब्याज दर और बाकी शुल्क स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए।
डेटा सुरक्षा – सारी बैंक और एनबीएफसी को लोन लेने वालों की निजी जानकारी को कहीं भी साझा नहीं करना चाहिए।