Crime news : रेप के आरोपी को 20 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना

सबसे पहले आया, जिसे उनकी 7 साल की बेटी अच्छे से पहचानती है। आरोपी उसकी बेटी को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर एक मंदिर के पीछे सुनसान जगह पर ले गया

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Kalyani Mandal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : सिरोही पोक्सो स्पेशल कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने दुष्कर्म (rape)  के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और 50 हजार रुपए (fine of Rs 50 thousand) जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में विशेष अदालत (court) के लोक अभियोजक ने अदालत में 15 गवाह और 31 दस्तावेज पेश किये थे। पोक्सो स्पेशल कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक प्रकाश धवल के अनुसार 7 अगस्त 2021 को मंडार थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि सुदूर गांव वर्माण निवासी विष्णु पुत्र गणेश राम मेघवाल कहीं चला गया था। कुछ समय के लिए घर में प्लास्टर का काम करने के लिए। सबसे पहले आया, जिसे उनकी 7 साल की बेटी अच्छे से पहचानती है। आरोपी उसकी बेटी को जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर एक मंदिर के पीछे सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने पहले अपने कपड़े उतारे और उसके साथ गलत हरकतें कीं।