स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: पुणे की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सत्यकी सावरकर की मां की पारिवारिक जानकारी (वंशावली) मांगी थी। जानकारी के मुताबिक, मामले में राहुल गांधी ने यह दलील दी थी कि सत्यकी ने अपनी पिता की तरफ का पारिवारिक विवरण तो दिया है, लेकिन मां की तरफ का नहीं, जो इस मामले में जरूरी है। लेकिन मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह मामला राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण से जुड़ा है, न कि किसी की पारिवारिक जानकारी से। इसलिए यह अर्जी खारिज की जाती है।