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Prajwal Revanna
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और जेडीएस से निष्कासित नेता प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू नौकरानी से बलात्कार के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह सनसनीखेज फैसला हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में हुई बलात्कार की घटना के बाद आया है।/anm-hindi/media/post_attachments/44683d53-2db.png)
विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को मामले में दोषी ठहराया और उसके खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और छिपे हुए कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग के सभी आरोप साबित हुए। इसके बाद अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत यह कठोर सजा सुनाई। इस मामले की जांच कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही थी। उनके द्वारा दायर आरोपपत्र में डिजिटल और वीडियो साक्ष्य, फोरेंसिक रिपोर्ट और विभिन्न गवाहों के बयान शामिल थे, जो अदालत में प्रज्वल के अपराध को साबित करने में काफी मददगार रहे।
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