/anm-hindi/media/media_files/2025/07/01/delhi-police_cover-2025-07-01-12-40-33.jpg)
एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: दिल्ली की हवा को जहरीली होने से रोकेने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को आज से पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। ये नियम 1 जुलाई 2025 यानी आज से लागू हो गया है। /anm-hindi/media/post_attachments/0cc8ce14-8f7.jpg)
इस नियम को लागू करने के लिए सरकार ने हाईटेक इंतज़ाम किए गए हैं। दिल्ली के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर AI आधारित ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए गए हैं, जो गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करके उसकी उम्र पहचानते हैं। अगर गाड़ी तय सीमा से पुरानी है, तो उसे ईंधन देने से मना कर दिया जाएगा।/anm-hindi/media/post_attachments/1309d437-65a.jpg)
अगर कोई वाहन नियम तोड़ता पाया गया, तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना और गाड़ी जब्त होने का खतरा है। दोपहिया वाहन मालिकों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा, ऐसे वाहन अगर सार्वजनिक स्थानों पर खड़े पाए गए तो उन्हें भी जब्त किया जा सकता है।
/anm-hindi/media/agency_attachments/7OqLqVqZ67VW1Ewake8O.png)