पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक, हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को किया रद्द

विश्वविद्यालय ने निजता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए सीआईसी के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।

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Jagganath Mondal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी का आदेश खारिज कर दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री के शैक्षणिक रिकॉर्ड का खुलासा नहीं किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, सोमवार को अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के लगभग आठ साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत दायर एक याचिका के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की जानकारी साझा करने को कहा गया था। विश्वविद्यालय ने निजता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए सीआईसी के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।