केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत मांगी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने लगा दिया 75 हजार का जुर्माना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।

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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को असाधारण अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह अदालत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती।

कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के न्यायिक आदेश के आधार पर कोई हिरासत में है। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। कानून किसी के लिए भी बराबर है।