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Supreme Court
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों के परिसीमन की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दी। जानकारी के मुताबिक, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 170(3) के तहत 2026 के बाद की जनगणना तक परिसीमन की अनुमति नहीं है।
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