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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: संशोधित वक्फ एक्ट के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस संदर्भ में भाजपा सांसद और वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, "संसद में बिल पास हो चुका है और राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब वक्फ एक्ट देश का कानून है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, यह सिर्फ वक्फ की जमीन की देखभाल करता है। जब भी वे कोर्ट जाते हैं, तो उन्हें साफ कर दिया जाता है कि यह धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक संस्था है। पहले का प्रभाव खत्म हो चुका है, इसमें संशोधन होना चाहिए। विपक्ष राजनीतिक है और देश को गुमराह कर रहा है। 73 याचिकाएं हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से पांच-पांच वकील नियुक्त करने को कहा है। यह देश का कानून है और यह गरीब पसमांदा मुसलमानों के हक में है।"
#WATCH | Lucknow | On Waqf Act, BJP MP and Waqf JPC chairman Jagdambika Pal says, "... The bill was passed in the Parliamnet and was signed by the President. Now, the Waqf Act is the law of the land... Some people gave a petition in the SC calling it unconstitutional and that it… pic.twitter.com/XmaQSTPd8k
— ANI (@ANI) April 18, 2025
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