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suprime court
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा में तीन साल की न्यूनतम वकालत की शर्त केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगी। यह फैसला उन भर्तियों पर लागू नहीं होगा, जो 20 मई 2025 से पहले जारी हो चुकी हैं। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 20 मई को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि नए लॉ ग्रेजुएट्स अब सीधे ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे, उन्हें पहले कम से कम तीन साल का प्रैक्टिस अनुभव होना चाहिए।
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