स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: भारत सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में काम करने वाली इकाइयों द्वारा किए गए निर्यात के लिए निर्यातित वस्तुओं पर शुल्क और कर छूट (आरओडीटीईपी) योजना के तहत लाभ बहाल करने की घोषणा की है। यह लाभ 1 जून 2025 से किए जाने वाले सभी पात्र निर्यातों पर लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में जानकारी दी है।