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Luthra brothers suffer major setback!
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ अग्निकांड मामले में आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुना दिया है। अदालत ने अग्रिम जमानत की यचिका खारिज कर दी है।
Senior advocate Tanvir Ahmed Mir, counsel for the accused, said that, as per the FIR, the incident occurred due to negligence, and it is not homicidal. There were people all around social media, and there was a threat to the applicant's family. Two restaurants have been bulldozed… https://t.co/r28FCUzISA
— ANI (@ANI) December 11, 2025
जानकारी के मुताबिक, यह मामला गोवा के एक रेस्तरां में आग लगने के बाद दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें लूथरा भाइयों पर लापरवाही के आरोप हैं। अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। पुलिस का कहना है कि लूथरा भाइयों ने जांच में सहयोग नहीं किया, जबकि बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग करते हुए कहा कि मामला गैर-हत्यात्मक बताया, बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज कर दी।
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