घर बैठे पैसे पाने वालों से राज्य को क्या मिलेगा : न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा

राज्य सरकार ने नौकरी गवांए शिक्षाकर्मियों को भत्ता देने की घोषणा की थी। हाईकोर्ट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी भत्ता मामले में फैसला सुना दिया है। इस मामले में फैसला स्थगित रखा गया है।

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Jagganath Mondal
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Amrita Sinha

एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : राज्य सरकार ने नौकरी गवांए शिक्षाकर्मियों को भत्ता देने की घोषणा की थी। हाईकोर्ट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी भत्ता मामले में फैसला सुना दिया है। इस मामले में फैसला स्थगित रखा गया है। यह भत्ता एक से अधिक बार पूजा या अन्य आयोजनों के लिए दिया गया है। यह पैसा विशेष कोष से आवंटित किया जाता है। 

जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने पूछा, "कितने शिक्षाकर्मियों को यह पैसा मिलेगा? 20 और 25 हजार रुपये का आंकड़ा किस आधार पर तय किया जाता है? पहले किन मामलों में ऐसी आर्थिक सहायता दी गई थी? क्या सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक पुनर्विचार याचिकाएं आएंगी और वे घर बैठकर पैसा लेते रहेंगे? इस पैसे को पाने वालों से राज्य को बदले में क्या मिलेगा?"