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Pushkar Singh Dhami
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (UCC) में महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार ने मंगलवार को "समान नागरिक संहिता उत्तराखंड (संशोधन) अधिनियम, 2025" को विधानसभा में पेश किया, जिसे बुधवार को पारित किए जाने की संभावना है।
संशोधित प्रस्तावों के अनुसार, विवाह पंजीकरण के लिए अब एक साल तक का समय मिलेगा, जो पहले सीमित अवधि तक था। लिव-इन रिलेशनशिप में धोखा देने वालों पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा होने के बावजूद पहचान छिपाकर लिव-इन में रहता है, तो यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।
संशोधन का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। ये बदलाव उत्तराखंड की यूसीसी को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।
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