Government Land : सरकारी भूमि से अवैध धार्मिक निर्माण होने चाहिए ध्वस्त

अवैध धार्मिक निर्माण (illegal religious construction) ध्वस्तीकरण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट (High Court) ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

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Jagganath Mondal
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 Illegal religious constructions

Illegal religious constructions should be demolished

एएनएम न्यूज, ब्यूरो : उत्तराखंड (Uttarakhand) में सरकारी भूमि (Government Land) से अवैध धार्मिक निर्माण (illegal religious construction) ध्वस्तीकरण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट (High Court) ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सूत्रों के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध धार्मिक निर्माण ध्वस्त होने चाहिए। इसमें धर्म का कोई परहेज नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दायर कर याचिकाकर्ता क्षेत्र में लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पर एक लाख रुपये की पैनाल्टी लगाने की बात भी कही। इसके बाद खंडपीठ ने मामले को सुरक्षित रख लिया है।