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If the Supreme Court amends the Constitution, then what are the Houses for
राहुल तिवारी, एएनएम न्यूज़ : सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में राष्ट्रपति को तीन महीने में विधेयक पर फैसला लेने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर तीन महीने की समयसीमा में राष्ट्रपति फैसला नहीं लेते हैं तो उन्हें इसकी वाजिब वजह बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते राज्यपाल भी अनिश्चित समय तक विधेयक को लंबित नहीं रख सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान संशोधन का काम भी सुप्रीम कोर्ट करेगा तो फिर संसद और विधानसभाएं किस लिए हैं।