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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) बुधवार सेअदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग (Live streaming) शुरू करेगा। लाइव स्ट्रीमिंग को अदालत के निर्देशों के अनुसार मामले-दर-मामले के आधार पर लागू किया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से उपलब्ध सामग्री केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और आधिकारिक अदालती रिकॉर्ड नहीं है। उल्लेखनीय है कि केवल अधिकृत व्यक्तियों या संस्थाओं को ही लाइव-स्ट्रीम कार्यवाही या अभिलेखीय डेटा को रिकॉर्ड करने, साझा करने या प्रसारित करने की अनुमति है। अनधिकृत साझाकरण या प्रसार निषिद्ध है, इसमें मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।