स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई है। जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि "संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है," फिर भी यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है। न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) उन बयानों पर लागू नहीं होता है जो "भारतीय सेना के लिए अपमानजनक" हैं। "इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें किसी व्यक्ति या भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है।