स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: शिमला के विवादित अवैध संजौली मस्जिद मामले में आज नगर निगम आयुक्त अदालत चक्कर में सुनवाई हुई। नगर निगम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को मालिकाना हक के दावे वाले दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन वक्फ बोर्ड से आए वकील अपने मालिकाना हक को लेकर कागजात पेश नहीं कर सके। इसके अलावा मस्जिद का मंजूर नक्शा भी कोर्ट में पेश नहीं कर सके। हालांकि वक्फ बोर्ड ने नगर निगम अदालत में अपना पक्ष रखा कि उन्होंने मस्जिद के कागजात और नक्शा लेने के लिए केस किया हुआ है। जिसकी सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। मामले में अगली सुनवाई 3 मई को निश्चित की गई है।