स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कर्नाटक सरकार ने तंबाकू उत्पादों को लेकर एक सख्त कानून को अधिसूचित कर दिया है।/anm-hindi/media/post_attachments/bb3505b8-4a5.png)
जानकारी के मुताबिक, इस नए कानून के तहत अब तंबाकू खरीदने की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है, साथ ही सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह अधिसूचना 30 मई को जारी की गई, जब राष्ट्रपति ने 23 मई को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिबंध और व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) कर्नाटक संशोधन विधेयक, 2024 को अपनी मंजूरी दी।