बीएस-4 से नीचे वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक  !

आयोग के अनुसार, एक नवंबर से गैर-पंजीकृत बीएस-3 और उससे नीचे के वाहनों, जिनमें हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन शामिल हैं, का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

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Jagganath Mondal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार मध्यरात्रि से दिल्ली में बीएस-4 से नीचे मानक वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।

वहीं, बीएस-4 मानक वाले वाहनों को 31 अक्तूबर 2026 तक अस्थायी रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है।

आयोग के अनुसार, एक नवंबर से गैर-पंजीकृत बीएस-3 और उससे नीचे के वाहनों, जिनमें हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन शामिल हैं, का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

यह निर्णय राजधानी की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को सुधारने और प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।