अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की और रुख करेंगे।
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: आज यानि मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका (bail plea) खारिज कर दी है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे हुए आरोप काफी गंभीर हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की और रुख करेंगे।