Sexual Harassment : दिल्ली हाईकोर्ट ने बाल पीड़ित मामलों के लिए एसओपी पर सुझाव मांगे
उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा और उनकी पत्नी पर एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न और उसके बाद गर्भावस्था खत्म करने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : दिल्ली सरकार के एक निलंबित अधिकारी द्वारा 16 वर्षीय लड़की के साथ महीनों तक कथित दुष्कर्म के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने गुरुवार को एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की तैयारी पर विभिन्न अधिकारियों से सुझाव मांगे, जिनका नाबालिगों से जुड़े मामलों में पालन किया जाना चाहिए। 28 अगस्त को उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा और उनकी पत्नी पर एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न और उसके बाद गर्भावस्था खत्म करने के मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।