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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को यानि आज बताया कि आप अन्य राजनीतिक दलों की तरह यहां पार्टी कार्यालय के लिए जगह पाने का हकदार है और केंद्र से इस मुद्दे पर छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने को बताया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने बताया कि दबाव या सामान्य पूल में घर की अनुपलब्धता अनुरोध को अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता है। अदालत ने बताया कि वे सामान्य Pool से एक घर के हकदार हैं।
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