डीडीए पर पेड़ काटने का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया जुर्माना

सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के दौरान बिना अनुमति के पेड़ों को काटने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​का फैसला सुनाया है।

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Jagganath Mondal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के दौरान बिना अनुमति के पेड़ों को काटने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​का फैसला सुनाया है।tree

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पेड़ों की अवैध कटाई में शामिल डीडीए अधिकारियों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। कोर्ट ने दिल्ली को हरा-भरा बनाने के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का भी आदेश दिया है। यह समिति एक योजना तैयार करेगी, जिसका क्रियान्वयन डीडीए और दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के पर्यावरण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।