स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के दक्षिणी रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के दौरान बिना अनुमति के पेड़ों को काटने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ अदालत की अवमानना का फैसला सुनाया है।/anm-bengali/media/media_files/L4wk0L1Nbpb64x8Duwro.jpg)
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पेड़ों की अवैध कटाई में शामिल डीडीए अधिकारियों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। कोर्ट ने दिल्ली को हरा-भरा बनाने के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का भी आदेश दिया है। यह समिति एक योजना तैयार करेगी, जिसका क्रियान्वयन डीडीए और दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के पर्यावरण से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।