Court ने दिया आदेश !

पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल NIA कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) हेडक्वार्टर में कस्टडी के दौरान अपने वकील से मिलने की इजाज़त होगी।

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Jagganath Mondal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: कोर्ट ने हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट केस के आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ ​​दानिश को कानूनी मदद की इजाज़त दे दी है। पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल NIA कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) हेडक्वार्टर में कस्टडी के दौरान अपने वकील से मिलने की इजाज़त होगी।

कोर्ट ने NIA कस्टडी में रहते हुए अपने वकील से सलाह लेने की आरोपी की अर्ज़ी मान ली है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, आरोपी को हर दूसरे दिन अपने वकील से मिलने की इजाज़त होगी।