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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब से केंद्र सरकार के कर्मचारी साल में 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्ध-वेतन अवकाश, 8 दिन का आकस्मिक अवकाश और 2 दिन का प्रतिबंधित अवकाश ले सकेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि इन छुट्टियों का इस्तेमाल कर्मचारी अपने निजी कारणों से, यहाँ तक कि बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार के इस कदम को एक दयालु और मानवीय दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को परिवार और काम के बीच संतुलित संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
Central government employees will be able to avail 30 days of Earned Leave, 20 days of Half Pay Leave, 8 days of Casual Leave and 2 days of Restricted Holiday per annum, apart from other eligible Leave, for any personal reasons, including taking care of their elderly parents. pic.twitter.com/2wkxfD1o5C
— ANI (@ANI) July 25, 2025
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