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Bihar SIR case
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: शीर्ष अदालत ने बिहार में मतदाता सूचियों की एसआईआर के निर्वाचन आयोग के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने 12 और 13 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की थी। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कानून के तहत उसे मसौदा सूची से गायब लोगों के नामों की अलग सूची बनाने की जरूरत नहीं है। न ही सूची साझा करने या किसी कारण से उनके नाम शामिल न होने के कारणों को प्रकाशित करने की जरूरत है।
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