/anm-hindi/media/media_files/2025/12/10/pan-aadhaar-2025-12-10-12-59-30.jpg)
PAN will be invalid without Aadhaar linking.
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: हमारे पास कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनकी जरूरत हमें अलग-अलग कामों के लिए पड़ती है। जैसे, दो दस्तावेज हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये दोनों डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनकी जरूरत हमें अलग-अलग कामों के लिए पड़ती रहती है। जैसे, बैंक में खाता खुलवाना हो या लोन लेना हो या फिर केवाईसी करवानी हो आदि। ऐसे ही कई अन्य कामों के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।
वहीं, आपको ध्यान तो होगा ही कि सरकार द्वारा आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसकी अब आखिरी तारीख बेहद पास है। इसलिए इस काम को जल्द से जल्द पूरा करवा लें।
किन्हें करवाना है लिंक और आखिरी तारीख क्या है?
1 आपके पास अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड है, लेकिन आपने अब तक इसे लिंक नहीं करवाया है तो इसे जल्द करवा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। इस तारीख तक पैन-आधार लिंकिंग न करवाने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। इसलिए अगर आपने ये काम नहीं किया है, तो इसे तुरंत करवा लें।
2 अगर आपका पैन कार्ड 1 अक्तूबर 2025 से पहले बना है, तो आपको अपने आधार-पैन कार्ड को लिंक करवाना होगा। जिन लोगों ने पैन कार्ड बनवाते समय आधार एनरोलमेंट आईडी दी थी, उन्हें अब अंतिम आधार नंबर से लिंक करना होगा।
/anm-hindi/media/agency_attachments/7OqLqVqZ67VW1Ewake8O.png)