New Update
/anm-hindi/media/media_files/2025/09/08/supreme-court-2025-09-08-18-01-30.jpg)
Supreme Court
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आधार, मतदाता सूची के लिए वैध पहचान पत्र है, लेकिन इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। जानकारी के मुताबिक, सोमवार को बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वे आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज मानें ताकि मतदाता वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए आधार कार्ड को भी पेश कर सकें।
/anm-hindi/media/agency_attachments/7OqLqVqZ67VW1Ewake8O.png)