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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: गृह मंत्रालय के अनुसार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए 31 दिसंबर, 2024 से पहले भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई - के सदस्यों को पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज़ के बिना देश में रहने की अनुमति दी जाएगी।
पिछले साल लागू हुए नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश (सीएए) के अनुसार, 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के सदस्यों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। नए लागू किए गए आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत जारी यह महत्वपूर्ण आदेश, विशेष रूप से पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं को राहत प्रदान करेगा, जो 2014 के बाद देश छोड़कर चले गए थे और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे।
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