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Bar and restaurant owners got relief
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: झारखंड हाईकोर्ट से शहर के दो रूफ टाप बार और रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में ग्रीका किचन एवं बार और प्राना लाउंज की याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम के आदेश पर रोक लगाई दी है। कोर्ट ने मौखिक कहा कि इनसे लोगों को रोजगार और सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि रांची नगर निगम का आदेश समानता के अधिकार और व्यवसाय करने की स्वतंत्र का उल्लंघन है।