बैंक मैनेजर को सजा

18 अक्टूबर 2025 को गाजियाबाद स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश ने मनोज श्रीवास्तव को 4 साल की कैद और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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Jagganath Mondal
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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : सीबीआई कोर्ट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नोएडा एसएसआई शाखा के तत्कालीन प्रबंधक मनोज श्रीवास्तव को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। 18 अक्टूबर 2025 को गाजियाबाद स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश ने मनोज श्रीवास्तव को 4 साल की कैद और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।