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Asaduddin Owaisi
स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: वक्फ (संशोधन) अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर सोमवार को प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अभी भी लागू हैं।
उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा को पूरी तरह से निलंबित नहीं किया है जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को कम से कम पाँच साल तक 'मुस्लिम धर्म का पालन करने वाला' होना ज़रूरी है। ऐसा कोई क़ानून नहीं है जो किसी को दूसरे धर्म को दान देने से रोकता हो। संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार, मैं अपनी संपत्ति जिसे चाहूँ दे सकता हूँ। तो ऐसी शर्त सिर्फ़ मुसलमानों पर ही क्यों लगाई जाती है? भाजपा को यह जानकारी देनी चाहिए कि कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन के बाद वक्फ को संपत्ति दान की है।"
उन्होंने आगे कहा, "कलेक्टर की जाँच संबंधी धारा निलंबित कर दी गई है, लेकिन सर्वेक्षण करने का अधिकार कलेक्टर के पास ही है।"
#WATCH | Hyderabad | On SC's order in the Waqf Amendment Act, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi says, "The SC has not completely stayed the provision that a person has to be a practising Muslim of 5 years... There is no law preventing a person of any religion from donating to another… pic.twitter.com/aJp5TJgz5o
— ANI (@ANI) September 15, 2025
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