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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा, "हम इस कानून को असंवैधानिक मानते हैं। कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय और राज्य वक्फ काउंसिल नहीं बनाई जा सकती और 'वक्फ बाय यूजर' को हटाया नहीं जा सकता।" उन्होंने कहा, ''मैंने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की चर्चाओं में सरकार के सभी संशोधनों के खिलाफ रिपोर्ट की थी, और संसदीय बहस में यह भी दावा किया था कि यह विधेयक असंवैधानिक है।'' इसके बाद ओवैसी ने कहा, ''इस कानून के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।''
#WATCH | On Waqf Act hearing in Supreme Court, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, "We consider this Act unconstitutional. The Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Council will not be constituted, and 'Waqf by user' cannot be deleted. During the… pic.twitter.com/TMYNfCRvOV
— ANI (@ANI) April 17, 2025
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