सिंगर नेहा सिंह राठौर को अग्रिम ज़मानत देने से मना

अदालत ने नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

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Jagganath Mondal
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Neha SIngh Rathore

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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो: 'यूपी में का बा' (UP Mein Ka Ba) फेम चर्चित लोकगायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक जिला अदालत ने नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Plea) को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

आप को बता दे कि यह मामला 2023 के चर्चित 'सीधी पेशाब कांड' से जुड़ा है, जिसमे मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी व्यक्ति पर प्रवेश शुक्ला नामक व्यक्ति द्वारा पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ था।

आरोप है कि नेहा सिंह राठौर ने इस घटना पर एक कार्टून (मीम) शेयर किया था। कार्टून में पेशाब करने वाले व्यक्ति को 'खाकी निकर' (RSS गणवेश) पहने दिखाया गया था, जबकि मूल घटना के वीडियो में आरोपी ने ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी। वही इस पोस्ट को लेकर भोपाल के हबीबगंज थाने में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153(A) (दो समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाना) समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज करवाई गई थी।

कोर्ट का रुख अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि इस तरह की पोस्ट से समाज में वैमनस्य और तनाव फैलने का खतरा रहता है। मामले की संवेदनशीलता और जांच की आवश्यकता को देखते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया। अब नेहा सिंह राठौर के पास राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प बचा है, लेकिन फिलहाल पुलिस कभी भी उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है।