शाही जामा मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, क्या कहते हैं वकील?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। पता चला है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है।

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Jagganath Mondal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। पता चला है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है।

इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, "यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय और देश में यह भ्रांति फैलाने वाले सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण आयुक्त एक गलत नियुक्ति थी और उन्हें नियुक्ति करने से पहले मस्जिद कमेटी की बात सुननी चाहिए थी। आज न्यायालय ने कानून के उस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कानून का सरल प्रस्ताव यह है कि न्यायालय आदेश 26, नियम 9 और 10 की शक्तियों का प्रयोग करके सर्वेक्षण आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है।"

आइए सुनते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता ने क्या कहा -